मध्यप्रदेश : जेल से बाहर आएंगे पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, हाईकोर्ट ने दी जमानत; पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी

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फाइल फोटो।

*     कांग्रेस पार्टी की बैठक में कहा था- “संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस….हराने का काम करो”

*     जमानत मिलने की खबर आने से कांग्रेस पार्टी और समर्थकों में ख़ुशी की लहर

*     क़रीब ढाई माह बाद पन्ना जिले की उप जेल पवई से होगी रिहाई

पन्ना। (www.radarnews.in) प्रधांनमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विवादित बयान देने वाले बुंदेलखंड के दिग्गज़ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने जमानत दे दी है। सोमवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पिछले ढाई माह से पन्ना जिले की उप जेल पवई में बंद हैं। पूर्व में उनकी जमानत की अर्जी अलग-अलग कोर्ट से ख़ारिज हो चुकी थी। हाईकोर्ट (जबलपुर) में दूसरी बार जमानत याचिका दाख़िल करने पर पटेरिया की जमानत मंजूर हुई है। हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने पैरवी की। राजा पटेरिया को जमानत मिलने की खबर आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर देखी जा रही है।

क्या है पूरा मामला

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पवई जिला पन्ना के द्वारा रविवार 11 दिसंबर 2022 को स्थानीय रेस्ट हाउस में मण्डलम-सेक्टर स्तरीय पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजा पटैरिया यह कहते हुए दिख रहे हैं कि- “मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस….हराने का काम करो।” इस बैठक में गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पन्ना शारदा पाठक, पन्ना जिला कांग्रेस के तत्कालीन प्रभारी मनोज त्रिवेदी सहित पवई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता-पदाधिकारी  उपस्थित नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने से पवई, पन्ना से लेकर भोपाल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटैरिया के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। साथ ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

FIR होने के अगले दिन कर लिया था गिरफ्तार

जेएमएफसी कोर्ट में जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल पवई जाते हुए पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया। (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान के वीडियो का छोटा सा अंश वायरल होने पर मचे घमासान के बीच पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री एवं पवई रेस्ट हाउस प्रभारी संजय खरे ने पुलिस थाना पवई में लिखित रिपोर्ट की थी। इस पर पुलिस ने दिनांक 12 दिसंबर को पूर्व मंत्री पटैरिया के खिलाफ अपराध क्रमांक 472/2022 धारा 451, 504, 505(1) (b), 505 (1) (c), 506, 153-B(1) (c), 115, 117 IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पन्ना पुलिस की एक टीम ने अगले ही 13 दिसम्बर की सुबह करीब 6 बजे दमोह जिले के हटा क़स्बा पहुंचकर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पटेरिया को पवई लाकर इसी दिन भारी गहमागहमी के बीच पवई न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई ने पटेरिया की जमानत याचिका ख़ारिज को करते हुए उन्हें 26 दिसंबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल पवई भेज दिया था।

वीडियो को कांट-छांटकर वायरल करने का आरोप

पवई स्थित लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में आयोजित कांग्रेस पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजा पटैरिया। (फाइल फोटो)
जेल जाने के पूर्व पूर्व मंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने न्यायालय के बाहर विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा था कि, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल भाजपा के लोगों द्वारा मेरे भाषण के वायरल वीडियो को कांट-छांटकर आधा-अधूरा से प्रसारित किया। मेरी छवि धूमिल करने और कांग्रेस पार्टी को बेवजह बदनाम करने के उद्देश्य से शब्द विशेष को प्रचारित कर विषय की सत्यता एवं भावार्थ को समझे बिना जानबूझकर दुष्प्रचार किया गया। पूरा वीडियो सुनने से यह स्पष्ट होता है कि, बीजेपी नेताओं ने वक्तव्य को गलत ढंग से पेश किया है। जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, हिंसा करना तो दूर हिंसा के संबंध में सपने में सोच भी नहीं सकता। झूठ, डर, नफ़रत फ़ैलाने और समाज को बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा की अपनी लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। उल्लेखनीय है कि, जेल में बंद राजा पटेरिया से मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह और हाल ही में पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव ने पवई पहुंचकर मुलाकत की थी। कांग्रेस पार्टी के इन दोनों ही बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार पर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को प्रताड़ित करने की मंशा से फर्जी मामले में जेल भेजने का गंभीर आरोप लगाया था।

कई बार आवेदन खारिज़ होने के बाद मिली जमानत

उप जेल पवई में बंद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की ओर से दूसरी बार जमानत की अर्जी अपर सत्र न्याययधीश पवई के न्यायालय में दाखिल की गई थी। न्यायालय ने जमानत के आवेदन पर बिना किसी सुनवाई के क्षेत्राधिकार का हवाला देकर एमपी-एमएलए कोर्ट ग्वालियर में जमानत याचिका प्रस्तुत करने का सुझाव दिया था। इसके बाद स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ग्वालियर में जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया। राजा पटेरिया की तरफ से फिर ग्वालियर एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। इसे 22 दिसंबर को कोर्ट ने पुनः ख़ारिज कर दिया था। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर जमानत देने से इंकार कर दिया था। ग्वालियर एडीजे कोर्ट से जमानत याचिका निरस्त होने के बाद राजा पटेरिया के वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्य बेंच जबलपुर में जमानत अर्जी लगाई गई। पिछले महीने 10 जनवरी को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहकर जमानत देने से इंकार कर दिया था कि सस्ती लोकप्रियता हांसिल करने के लिए समाज में इस तरह की बयानबाज़ी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और फिर 11 जनवरी को याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था यदि आरोपी चाहे महीने भर बाद जमानत के लिए पुनः आवेदन कर सकता है। हाईकोर्ट में दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल किए जाने पर आज जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत की मांग मंजूर कर ली है। संभवतः एक-दो दिन में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पवई जेल से रिहा हो जायेंगे।